
श्रमिकों तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को अंतर की राशि का भुगतान करें – कलेक्टर
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सभी कार्यालय प्रमुखों को उनके कार्यालय में कार्यरत श्रमिकों तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूयनतम वेतन की अंतर की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि श्रमायुक्त द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम वेतन का लाभ देने के









































