पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा के लिए आवेदन 25 सितम्बर तक

प्रदेश के पत्रकारों एवं फोटोग्राफर्स को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा अधिकतम चार लाख और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अधिकतम 10 लाख रुपए का होगा। प्रदेश के 21 से 70 वर्ष की आयु के सभी पत्रकार इसके लिए पात्र होंगे। समूह बीमा योजना का लाभ अधिमान्य पत्रकारों तथा ऐसे गैर अधिमान्य पत्रकारों को दिया जाएगा जिन्हें संबंधित संस्थान द्वारा फार्म 16 एवं पीपीएफ कटौती स्लिप दी जाती है। मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं नई दिल्ली में कार्यरत पत्रकारों को भी इसकी पात्रता है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बीमा के संबंध में जानकारी जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट एमइन्फो डॉट ओआरजी पर उपलब्ध है।

बीमा योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इस श्रेणी में दैनिक समाचार पत्र के चार, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं जनसम्पर्क विभाग तथा डीएव्हीपी में पंजीकृत वेब मीडिया के दो-दो पत्रकार पात्र होंगे। प्रीमियम की राशि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय ब्रांच, एमपी नगर, भोपाल सचिवालय खाता क्रमांक 90052010000291, आईएफएस कोड BKID0009005 पर जमा होगी। इस संबंध में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर एसपी नाग वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक भोपाल मोबाइल नम्बर 9677245634 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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