मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से सार्वजनिक सभा पर रहेगा प्रतिबंध

विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवम्बर को मतदान कराया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अंतर्गत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे पूर्व से सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। यह अवधि 15 नवम्बर को शाम … Read more

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