मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से सार्वजनिक सभा पर रहेगा प्रतिबंध

विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवम्बर को मतदान कराया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अंतर्गत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे पूर्व से सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। यह अवधि 15 नवम्बर को शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर 17 नवम्बर को शाम  6 बजे समाप्त होगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा या जूलूस आयोजित नहीं करेगा। सिनेमा घर, केबल नेटवर्क, टेलीवीजन या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रकाशन प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। इस अवधि में नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार अथवा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही कि जायेगी।

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