नशा किया या बेंचा तो खैर नहीं, रीवा जिले में सख्त हुआ कानून

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रीवा,मप्र। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि सार्वजनिक स्थान शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, काफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, छविगृह, एयरपोर्ट, प्रतिक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी-स्टाल, मिष्ठान भण्डार, ढ़ाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर … Read more

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