कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले के सभी अनुपयोगी और खुले बोरवेलों को मजबूत लोहे के ढक्कनों से बंद करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी एसडीएम, सीएमओ, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उप संचालक कृषि तथा तहसीलदारों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि अपने कार्यक्षेत्र के अनुपयोगी बोरवेल, कुंओं तथा अन्य खतरनाक जल स्त्रोतों को मजबूत ढक्कन से बंद कराकर तीन दिवस में निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बोरवेल के खुले रहने, उसकी क्रेसिंग पाइप निकाल लेने अथवा पानी न रहने पर उसे खुला छोड़ देने पर इनसे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसे रोकने के लिए इन्हें बंद करने के तत्काल उपाय कराएं।
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कलेक्टर ने कहा है कि विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिए बड़ी संख्या में बोरवेल बनाए गए हैं। इनमें से जो बोरवेल अनुपयोगी हो गए हैं उनकी सूची बनाकर उन्हें मजबूती से बंद करने के उपाय करें। उनमें मजबूत कैप लगाएं। निजी भूमि स्वामियों द्वारा भी यदि बोरवेल, कुंआ अथवा अन्य जल स्त्रोत अनुपयोगी मानकर खुले छोड़ दिए गए हैं तो उनकी भी सूची बनाकर उन्हे लोहे के कैप से बंद कराने अथवा पाटने की कार्यवाही कराएं। जो कुंएं बिना जगत के हैं उनमें भी दुर्घटना की आशंका रहती है। ऐसे कुंओं को जाली लगाकर बंद कराएं। समस्त कार्यवाही तीन दिवस में सुनिश्चित कर एसडीएम के माध्यम से नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतें प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
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