रीवा जिले के विभिन्न श्रमिकों द्वारा प्रकरण दर्ज कराए गए थे। श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त ने 6 प्रकरणों की रीवा श्रम न्यायालय में सुनवाई के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार आवेदक अतुल कुमार कुशवाहा पिता रामशरण कुशवाहा निवासी ग्राम करौंदी तथा आवेदक तेजभान कुशवाहा पिता रामदीन कुशवाहा निवासी ग्राम देवरा ने प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रीवा तथा एमएस सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड सतना के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराया था। इसी तरह आवेदक रामनरेश द्विवेदी पिता रामायण प्रसाद द्विवेदी निवासी रतहरा तथा नीरज कुमार शुक्ला पिता सुशील कुमार शुक्ला निवासी संजय नगर रीवा ने संचालक एलेम्बिक फार्मास्युटिकल लिमिटेड गुजरात के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराया था। आवेदक संतोष कुमार कोरी पिता रामकरण कोरी निवासी ग्राम चन्द्रकुइयाँ जिला सतना ने प्रबंधक जेपी सीमेंट फैक्ट्री तथा कंस्ट्रक्शन कंपीन एसीसी रीवा के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराया था। इसी तरह आवेदक सुखीनंद त्रिपाठी पिता श्री भैयालाल त्रिपाठी निवासी ग्राम खड्डा ने सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग तथा परियोजना अधिकारी रीवा के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराया है। चूंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत दर्ज औद्योगिक विवाद में प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर इस औद्योगिक विवाद के लिए राज्य शासन उपयुक्त शासन है। इसलिए इन सभी प्रकरणों की सुनवाई के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत गठित श्रम न्यायालय रीवा को प्रकरणों की सुनवाई तथा विवाद के निराकरण के लिए सौंपा गया है। श्रम न्यायालय निर्धारित बिन्दुओं पर सुनवाई करके समुचित निर्णय पारित करेगा।
