गरीबों का अनाज अब नहीं मार पाएंगे दुकानदार

रीवा, मप्र। उपभोक्ता को खाद्यान्न मिलने की होती है पुष्टि

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उचित मूल्य दुकानों द्वारा पात्र राशन कार्डधारियो को हर माह खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को हर माह एक किलो नमक तथा प्रत्येक सदस्य के मान से 5 किलो खाद्यान्न दिया जाता है। अंत्योदय परिवारों को हर माह एक किलो प्रति परिवार नमक एक किलो ग्राम शक्कर तथा 35 किलो ग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत पात्र राशन कार्डधारी के परिवार के प्रत्येक सदस्य के मान से 5 किलो खाद्यान्न दिया जा रहा है। उपभोक्ता प्राप्त खाद्यान्न की पुष्टि कर सकते हैं।

इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि खाद्यान्न का वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से आनलाइन किया जाता है। हितग्राही द्वारा अंगूठा लगाने पर ही खाद्यान्न प्राप्त करने की पर्ची जारी होती है। पर्ची में योजना का नाम तथा खाद्यान्न की मात्रा अंकित रहती है।

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इसके साथ-साथ पीओएस मशीन से भी हितग्राही के विवरण के साथ खाद्यान्न प्रदान करने की उद्घोषणा की जाती है। खाद्यान्न प्राप्त करते समय इसे ध्यान से सुनकर प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा का मिलान कर सकते हैं। इसके साथ-साथ पात्र राशन कार्डधारी द्वारा पंजीकृत किये गये मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी निर्धारित मात्रा के खाद्यान्न की जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी माध्यमों का उपयोग करके उपभोक्ता निर्धारित मात्रा में उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करें। पीओएस मशीन से यदि दो योजनाओं का खाद्यान्न एक साथ वितरित किया जा रहा है तो दोनों की अलग-अलग पर्ची जारी होती है। अपर कलेक्टर ने उचित मूल्य दुकान के सभी सेल्समैनों को उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।

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