प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 में अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराया जा सकता है। अपेक्षित घटनाओं के कारण फसल की क्षति अथवा हानि से प्रभावित किसान उक्त बीमा करा सकते हैं जिसमें प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। ऋणी किसान किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण प्रदायकर्ता बैंकों, सहकारी समितियों तथा अऋणी किसान बैंक/जन सेवा केन्द्र (सीएससी) ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से भू-ऋण अधिकार पुस्तिका/बी-1, बैंक खाते की पासबुक, आधार कार्ड की छायाप्रति और आधार से लिंक मोबाईल नंबर, पटवारी/सचिव ग्राम पंचायत/किसान द्वारा स्वप्रमाणित फसल बुआई का प्रमाण पत्र एवं फसलवार प्रिमियम राशि जमाकर निर्धारित तिथि तक फसल बीमा करा सकते है। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिये कंपनी के जिला प्रतिनिधि भूपेन्द्र सेन मो.नं. 9685310344 और कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/कृषि विस्तार अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। उप संचालक कृषि कल्याण यूपी बाकरी ने किसान भाईयों से अपील की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2024 हेतु फसल बीमा कराकर फसल हानि/क्षति होने की स्थिति में बीमा का लाभ लें।




