बिना स्ट्रारीपर के हार्वेस्टर से फसल कटाई पूर्णत: प्रतिबंधित, आदेश जारी

जिले के गौवंशीय पशुओं तथा अन्य पालतु पशुओं के लिए पर्याप्त् भूसा उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने बिना स्ट्रारीपर के हार्वेस्टर से फसल कटाई पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में जहां कम्बाइन हार्वेस्टर से गेंहू की फसल की कटाई की जा रही है वहां पर हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर के उपयोग को भूसा बनाने के लिए अनिवार्य किया गया है।कलेक्टर ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय अनुसार जिन क्षेत्रों में कम्बाइन हार्वेस्टर से फसल की कटाई की जाती है वहां हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर के उपयोग को अनिवार्य किये जाने एवं रीपर कम्बाइन्डर के उपयोग को बढ़ावा दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में कृषकों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिये उपयोगी मशीने जैसे हैप्पी सीडर, जीरो ट्रिल सीड ड्रिल, रिमर्सिबल प्लाऊ, स्ट्रारीपर, रेव, वेलर एवं ग्रेडर आदि यंत्रों को क्रय करने के लिये प्रेरित किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

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जारी आदेश में कहा गया है कि रीवा जिले में बड़ी संख्या में पालतू पशु हैं। पशुपालकों के लिए स्थानीय स्तर पर भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा गर्मियों में होने वाली आग दुर्घटनाओं को रोकने में भी यह आदेश सहायक होगा। हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। प्रतिबंध का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उप संचालक कृषि हार्वेस्टर से कटाई का सतत निरीक्षण करें तथा प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें। (JS)

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