महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना प्रारंभ की गयी है।
रीवा, मप्र। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण एवं सहायता का अधिकार देता है। जिसमें शारीरिक हिंसा मौखिक और भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा इत्यादि शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को ऐसी हिंसा के कारण शारीरिक क्षति होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। सहायता राशि पाने के लिए महिला को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय ने बताया कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत पीड़ित महिला जिसके शरीर के किसी भी अंग की स्थाई क्षति के परिणाम स्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 4 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता पर 2 लाख रूपये तक की सहायता राशि दी जायेगी।
सहायता राशि के लिए संरक्षण अधिकारी, प्रशासक को आवेदक (पीड़िता, आश्रित) द्वारा घटना दिनांक से एक वर्ष के अंदर आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ घटना की एफआईआर दर्ज करने की प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।