मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत किशोर न्याय बालकों का देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढाओ अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में समीर कुमार मिश्रा सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने 18 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिका के साथ घट रही यौन अपराधों पर चिंता करते हुए पॉक्सो अधिनियम के बारे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाक्सो अधिनियम ऐसे अपराधियों के लिए है जो 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के साथ अपराध करते हैं उनके लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने महिलाओं के संबंध में अपराधिक विधियों के बारे में जानकारी दी। लीगल एड डिफेंस काउंसिल के असिस्टेंट अनीष पाण्डेय ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष कानूनी सुविधा प्रदान की गई।
श्रम अधिकारी प्रिया अग्रवाल द्वारा बताया गया कि समाज में बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए एवं उनको स्वयं के पैरों पर खड़ा होने के लिए जागरूक करें। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने हेतु लोगों को जागरूक करना चाहिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह द्वारा बताया गया कि किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम के तहत विकासखण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के बारे में ग्राम पंचायत स्तर, जनपद स्तर के गठन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत देखरेख एवं संरक्षण के आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को सुरक्षित एवं बाल मैत्री वातावरण प्रदान करने, बाल संरक्षण सेवाओं पर बेहतर पहुंच बनाए जाने के लिए प्रयास किया जाय। कार्यक्रम का संचालन आशीष द्विवेदी सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया अभार प्रदर्शन स्वाती श्रीवास्तव बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा किया गया। कार्यशाला में महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं सिविल सोसायटी के विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित रहे।