फर्जी दस्तावेज से नियुक्ति पाने वाले पाँच भृत्यों के नियुक्ति आदेश किए गए निरस्त

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बृजेश कुमार कोल द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैधानिक रूप से भृत्य पद पर अनुकंपा नियुक्ति का मामला सामने आने पर 14 मार्च 2025 से 31 मई 2025 की अवधि में की गई अनुकंपा नियुक्तियों की जाँच कराई गई। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा गुप्ता ने बताया कि तीन सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में अनुकंपा नियुक्ति के पाँच मामले फर्जी तथा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भृत्य के पद में नियुक्त पाए गए। इनके प्रकरण में दर्ज अभिलेखों का सत्यापन कराए जाने पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त पाँच भृत्यों को अलग-अलग आदेश जारी करके 13 जून को उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें विनय कुमार रावत पिता स्वर्गीय राजेश रावत ग्राम पोस्ट बरौं तहसील सेमरिया भृत्य शासकीय उमावि तिघरा तथा हीरामणि रावत पिता स्वर्गीय भैयालाल रावत निवासी ग्राम पोस्ट जोड़ौरी भृत्य शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बीड़ा के नियुक्ति आदेश निरस्त किए गए हैं। इसी तरह सुषमा कोल पिता स्वर्गीय श्यामलाल कोल निवासी ग्राम-पोस्ट सोहागी भृत्य शासकीय उत्कृष्ट उमावि गंगेव, श्रीमती ऊषा देवी पिता स्वर्गीय बुद्धसेन वर्मा निवासी ग्राम चंदेला पोस्ट चंदपुर भृत्य शासकीय उमावि अटरिया तथा ओप्रकाश कोल माता स्वर्गीय राधा कोल निवासी ग्राम खुंथी पोस्ट उमरी गोविंदपुर भृत्य शासकीय उमावि अटरिया के भी नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। इन प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में प्राचार्य की अनुशंसा, मृतक कर्मचारी की कर्मचारी यूनिक आईडी तथा मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज फर्जी और कूटरचित पाए गए। जिसके कारण नियुक्ति आदेश निरस्त किए गए हैं।

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