रीवा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने प्राथमिक शाला बढ़ई बस्ती के शिक्षक रामजी विश्वकर्मा को पदीय दायित्वों का निर्वाहन न करने पर निलंबित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
- पत्नी ग्राम पंचायत बिहरिया में सरपंच के पद पर पदस्थ
- पति प्राथमिक शाला बढ़ई बस्ती वार्ड क्रमांक-2 में पदस्थ
जिला पंचायत के सीईओ ने बताया कि पड़रिया ग्राम के रणबहादुर सिंह द्वारा शिकायत की गयी है कि प्राथमिक शाला बढ़ई बस्ती वार्ड क्रमांक-2 में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक रामजी विश्वकर्मा कभी स्कूल नहीं जाते हैं। शिक्षक श्री विश्वकर्मा की पत्नी ग्राम पंचायत बिहरिया में सरपंच के पद पर पदस्थ हैं। इस कारण से उनके साथ जनपद पंचायत और जिला पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। श्री विश्वकर्मा केवल राजनैतिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। वे समय पर
विद्यालय नहीं जाते और न ही शिक्षकीय दायित्व का निर्वाहन करते हैं। शिक्षक श्री विश्वकर्मा के उपरोक्त कृत्य से आर्थिक क्षति के साथ विद्यालय में छात्रों की पढ़ाई में भी असर पड़ रहा है। श्री विश्वकर्मा का उपरोक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण अधिनियम नियम 1965 के विपरीत होने के कारण निलंबित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने ग्राम पंचायत बिहरिया की सरपंच श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा को पद से पृथक करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा है कि पड़रिया ग्राम के रणबहादुर सिंह द्वारा शिकायत की गयी है कि सरपंच श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा के पति श्री रामजी विश्वकर्मा प्राथमिक शाला बढ़ई बस्ती वार्ड क्रमांक-2 में पदस्थ हैं। प्राथमिक शिक्षक रामजी विश्वकर्मा कभी स्कूल नहीं जाते हैं। शिक्षक श्री विश्वकर्मा अपनी सरपंच पत्नी के साथ जनपद पंचायत और जिला पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहते हैं तथा राजनैतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। इनके द्वारा ग्राम सभा की बैठकों का संचालन किया जाता है।
उन्होंने कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के एवज में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा का संचालन उनके पुरूष पति द्वारा किया जाना वर्जित किया गया है। यदि कोई सरपंच या पंच पति महिला सरपंच एवं पंच के स्थान पर कार्यों का संचालन करते हुए पाया जाता है तो संबंधित महिला सरपंच या पंच के विरूद्ध पद से विधिवत हटाये जाने की कार्यवाही की जाय। अत: सरपंच श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा के पति सरपंच के साथ रहकर शासन के महत्वपूर्ण कार्यों को बाधित करते हैं। इनका उपरोक्त कृत्य शासन द्वारा दिशा निर्देशों के विपरीत होने के कारण सरपंच श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा को पद से पृथक करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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