मऊगंज जिले में ऐरा प्रथा के कारण आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं जन, पशु हानि तथा किसानों की फसलों के नुकसान को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव द्वारा धारा 144 के तहत आदेश जारी किये गये हैं। मऊगंज जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत कोई भी पशुपालक अपने पशुओं को आवारा खुला नही छोडेगा । यदि कोई पशुपालक ऐसा करते हुए पाया जाता है जिससे सडक दुर्घटना के कारण पशु की मृत्यु होती है या जनहानि होती है तो उसके विरूद्ध पशु अतिचार अधिनियम व लोक परिशांति भंग होने की स्थिति के कारण दंड प्रक्रिया संहिता मे विहित विधान अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। सडकों पर आवारा भ्रमण करते हुए पशुओं एवं ग्रामीण क्षेत्र में विचरण करते हुए पशुओं के तात्कालिक व्यवस्था हेतु जिले की तीनों नगर परिषदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अस्थायी बाडों का निर्माण कर आवारा पशुओं को बाड़े में रखेंगे तथा उनके लिए पानी एवं चारे की समुचित व्यवस्था करेंगें। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए उपरि वर्णित अधिकारी उत्तरदायी होंगें। यदि कोई पशुपालक यह दावा करता है कि बाडे मे अवरोधित पशु उसका है और वह उसे घर ले जाना चाहता है तो प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रति पशु 1000/- अर्थदंड अधिरोपित कर इस आशय का शपथ पत्र लेकर कि अब पशुपालक के द्वारा अपने घर पर रखा जाएगा खुला नहीं छोड़ा जाएगा-पशु ले जाने की अनुज्ञा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रदाय की जाएगी। जिले की तीनों नगर परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत प्राधिकृत अधिकारी होंगे।
यदि कोई नागरिक पशु सेवा हेतु स्वेच्छा से पशुओं का अपने घर ले जाकर पालन पोषण करना चाहता है तो ले जा सकता है। किंतु पशु पालक द्वारा दावा करने पर नियमानुसार पशुपालक को उसका पशु वापस करना होगा। यह आदेश 20 सितंबर 2023 की मध्य रात्रि से 19 दिसंबर 2023 तक प्रभावाशील रहेगा। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड सहिता 1860 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय रहेगा।