रीवा संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार की अवधि 24 अप्रैल को शाम 6 बजे समाप्त हो रही है। इस अवधि के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि कोई भी उम्मीदवार अथवा राजनैतिक दल 24 अप्रैल को शाम 6 बजे के बाद सोशल मीडिया पर वाइस मैसेज, फोन काल अथवा सामान्य एसएमएस भेजकर चुनाव प्रचार अथवा मत की याचना न करें। ऐसा करना निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
विंध्य अलर्ट का व्हाट्सप्प चैनल Click Here
सस्ते कीमत पर प्रेस्टीज का इंडक्शन क्लिक करें
Post Views: 186