मई 2016 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा ऐसे ग्रामीण और वंचित परिवारों , जोकि ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे, के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की गई। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी।
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महिलाओं को धुएं से बचाने के लिए और गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वालों का जीवन आसान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का वितरण जारी है। गरीब परिवार से संबन्धित एक ऐसी वयस्क महिला जिसके घर में एलपीजी कनैक्शन नहीं हो, वह उज्ज्वला योजना 2.0 के अंतर्गत पात्र मानी जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों को निम्नलिखित मे से किसी भी एक श्रेणी से आवश्यक रूप से संबन्धित होना चाहिए।
- सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अंतर्गत आने वाली महिला इसकी पात्र होगी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबन्धित, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, अधिकांश पिछड़ा वर्ग, चाय एवं पूर्व चाय बागान जनजाति, नदीद्वीपों में रहने वाले लोग (लाभार्थी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ जमा करेगा)।
- यदि कोई महिला उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती है, तो वह 14-सूत्रीय घोषणा(निर्धारित प्रारूप के अनुसार) प्रस्तुत करके गरीब परिवार के तहत लाभार्थी होने का दावा कर सकती है।
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पात्रता मानदंड
- आवेदककी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला)।
- एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- अपने ग्राहक को जानिए (ई-केवाईसी) – उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
- आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
- जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)।
- क्र.सं. 3 में दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार।
- बैंक खाता संख्या और आईएफएससी।
- परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक केवाईसी।
उज्ज्वला 2.0
प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा के साथ पीएमयूवाई योजना के तहत 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का अतिरिक्त आवंटन। उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन की लक्ष्य संख्या दिसंबर 22 के दौरान हासिल की गई, इस प्रकार योजना के तहत कुल कनेक्शन 9.6 करोड़ हो गए।
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