विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर निगरानी के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में व्यय निगरानी दल, उड़नदस्ता, वीडियो निगरानी दल तैनात किए गए हैं। इनके सदस्यों को कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देते हुए अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर सकते हैं। उम्मीदवार के चुनाव खर्च पर निगरानी करने तथा चुनाव प्रचार में अवैध तरीकों का उपयोग रोकने के लिए विभिन्न दलों का गठन किया गया है। इन दलों के सभी सदस्य निर्भय होकर अपनी कार्यवाही करें। वाहनों और व्यक्तियों की तलाशी में किसी तरह की कमी न करें। तलाशी के समय इस बात का ध्यान रखें कि आमजनता को किसी तरह की परेशानी न हो। आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना मिलने तथा अन्य कोई शिकायत मिलने पर फ्लाइंग स्क्वाड दल तत्काल कार्यवाही करे। सी-विजिल एप से प्राप्त शिकायत का सौ मिनट में निराकरण आवश्यक है। दल के सभी सदस्य अपने क्षेत्र के सेक्टर ऑफीसर, रिटर्निंग ऑफीसर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस तथा थाना प्रभारियों से सतत सम्पर्क में रहें। जिला और अपने विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कंट्रोल रूम से भी संपर्क में रहकर सूचनाओं का आदान-प्रदान करें।
प्रशिक्षण देते हुए मास्टर ट्रेनर डॉ एचजीआर त्रिपाठी ने कहा कि सभी एफएसटी, एसएसटी तथा व्हीएसटी टीमें उन्हें आंवटित विधानसभा क्षेत्र में रिर्टनिंग आफिसर के नियंत्रण में कार्य करेंगी। इन टीमों को आयकर विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग, एमसीएमसी, शिकायत अनुवीक्षण कक्ष, काल सेंटर से लगातार सूचनाएं प्राप्त होंगी। इन दलों को प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्रों में लेखा टीम, आर.ओ., जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक, एवं पुलिस विभाग के एस.एस.टी., एफ.एस.टी. के नोडल अधिकारी को प्रतिवेदन देना होगा। एफएसटी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन की संख्या में तैनात की गई हैं। आचार संहिता के उल्लंघन तथा अन्य निर्वाचन संबंधित शिकायतों का टीम को मौके पर जाकर निराकरण करना है। यदि किसी व्यक्ति या वाहन से भारी मात्रा में नगद राशि प्राप्त होती है तो उसकी सूचना आयकर विभाग को भी देना आवश्यक है। किसी भी तरह की सामग्री को जब्त करते समय पंचनामा अवश्य बनाएं। जब्ती की पावती अवश्य दें। जब्ती की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराएं। निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
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प्रशिक्षण में बताया गया कि वीडियो सर्विलांस टीम व्हीएसटी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक बड़ी राजनैतिक सभा, जुलूस, स्टार प्रचारक की सभा तथा हर महत्वपूर्ण घटना की वीडियोग्राफी करेगी। वीडियोग्राफी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभा के मंच में उपस्थित सभी व्यक्तियों के चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई दें। सभी पोस्टर बैनर, वाहन तथा वाहनों के पंजीयन नम्बर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दें। वीडियों को किसी भी स्थिति में व्यय लेखा निगरानी दल के सदस्यों के अलावा न दें। एसएसटी टीम वाहनों की सघनता से जांच करे। किसी भी तरह की संदिग्ध सामग्री पाए जाने पर जब्ती की कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज कराए। अवैध रूप से शराब, अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य अवैध पदार्थों के जिले में प्रवेश पर रोक लगाएं।
प्रशिक्षण देते हुए नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डॉ अमरजीत सिंह ने कहा कि किसी घर या परिसर में यदि भारी मात्रा में अवैध रूप से राशि रखने की सूचना मिलती है तो एफएसटी उस घर की निगरानी करेगी। उसमें आने जाने वाले व्यक्तियों तथा वाहन की तलाशी लेगी लेकिन जब तक आयकर दल नहीं आ जाता तब तक घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। चुनाव खर्च के लिए उम्मीदवार को पृथक बैंक खाता खोलना होता है। इस खाते से ही चुनाव संबंधी सभी व्यय का भुगतान किया जाएगा। एफएसटी दल कानून और व्यवस्था बनाए रखने, निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निराकरण तथा शराब अथवा अन्य सामग्रियों के निर्वाचन कार्य में दुरूपयोग पर कार्यवाही करेगी। समस्त कार्यवाहियां करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एसओपी जारी की गई है। इसके अनुरूप समस्त कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण में नोडल अधिकारी व्यय लेखा आरके प्रजापति, जिला पंजीयक श्रीमती संध्या सिंह तथा एफएसटी, व्हीएसटी एवं एसएसटी के सदस्य उपस्थित रहे।