कलेक्टर ने दो आदतन अपराधियों को जिला बदर के दिए आदेश

विधानसभा निर्वाचन में लोक शांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने दो आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत की गई है। इन अपराधियों के लगातार अपराधिक कृत्यों में शामिल होने तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के बाद इनके आचरण में सुधार न होने एवं इनके कृत्यों से आमजनता में भय तथा लोक शांति भंग होने के कारण यह कार्यवाही की गयी है। जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार अभिषेक द्विवेदी उर्फ शिब्बू द्विवेदी पिता सोमशंकर द्विवेदी आयु 32 वर्ष ग्राम ढाबा चरैया थाना हनुमना वर्तमान निवास समान मोहल्ला रीवा को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह मनीष कोल ओक्को पिता राजू कोल आयु 22 वर्ष निवासी ललपा को भी एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं। सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इस अवधि में इनका रीवा जिले में प्रवेश संभव हो सकेगा। इसका उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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