कलेक्टर ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त 19 व्यक्तियों पर की कार्यवाही

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने 19 आदतन अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की है। इनमें से 5 अपराधियों को एक साल के लिए जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। शेष 14 अपराधियों को एक साल तक थाने में हर 15 दिन में हाजिरी देने के आदेश दिए गए हैं। नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त रहने पर यह कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत की गई है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने, लोक शांति बनाए रखने तथा नशे से जुड़े अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण के लिए यह कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार इनमें से 5 अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर तथा 14 आदतन अपराधियों को एक साल की अवधि में प्रत्येक 15 दिवस में थाने में अपनी उपस्थिति देने के आदेश दिए गए हैं।

कलेक्टर ने मसूर मंसूरी पिता शेख अहमद मंसूरी आयु 19 वर्ष निवासी तरहटी रीवा, सतीश उर्फ छोटू सिंह पिता संतोष सिंह आयु 22 वर्ष निवासी महसुआ, मुकेश उर्फ गोलू तिवारी पिता रामसजीवन तिवारी आयु 26 वर्ष निवासी ग्राम महसांव बरहिया टोला तथा अमित उर्फ जैकी सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह आयु 31 वर्ष निवासी ग्राम सलैया के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने विष्णु सिंह उर्फ विष्णुध्वज सिंह पिता शीलध्वज सिंह आयु 26 वर्ष निवासी रायपुर कर्चुलियान, सत्यम पिता संगम कुशवाहा आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम बैजनाथ तथा दीपू उर्फ दीपक सिंह पटेल पिता कौशल सिंह पटेल आयु 27 वर्ष निवासी ग्राम बाबा की बरौली जवा को एक साल की अवधि में प्रत्येक 15 दिवस में थाने में अपनी उपस्थिति देने के आदेश दिए गए हैं।

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कलेक्टर ने रामसुख बंसल पिता छेदीलाल बंसल आयु 33 वर्ष निवासी नरसिंहपुर गोविंदगढ़, अवनीश उर्फ मोनू जायसवाल पिता बाल्मीकि जायसवाल आयु 27 वर्ष निवासी ग्राम कांटी, निखिल तिवारी उर्फ अनुज पिता रामलाल तिवारी आयु 20 वर्ष निवासी चोरहटा, अंकित सिंह पिता तेजभान सिंह आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम बरहदी, शुभांकर मिश्रा उर्फ प्रिंस उर्फ कक्का पिता संतोष मिश्रा निवासी ग्राम भटवा वर्तमान निवास अनंतपुर रीवा, रेशु सिंह पिता हरिकरण सिंह, आयु 27 वर्ष निवासी दुलहरा तथा प्रदीप मिश्रा पिता राजेश मिश्रा आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम बरौली ठकुरान जवा को एक साल की अवधि में प्रत्येक 15 दिवस में थाने में अपनी उपस्थिति देने के आदेश दिए गए हैं।

कलेक्टर ने देवी प्रसाद उर्फ बदुनका पिता शोभलाल सिंह आयु 46 वर्ष निवासी ग्राम चौखण्डा जनेह, विकट बहादुर सिंह पिता योगराज सिंह आयु 38 वर्ष निवासी पथरौड़ा कला, राघवेन्द्र उर्फ ननकू सिंह पिता इन्द्रबहादुर सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम उंचेहरा, संजय सिंह पिता विजयराज सिंह आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम डिहिया तथा सत्यम तिवारी उर्फ सत्यम मोराई पिता धनेश्वर तिवारी आयु 23 वर्ष निवासी अनंतपुर रीवा को सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन्हें जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश मिलेगा।

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