प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023-24 का लक्ष्य समिति से अनुमोदन उपरांत निर्धारित कर दिया गया है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रकरणों में स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही अविलम्ब प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश सभी शाखा प्रबंधकों को दिये हैं। वित्तीय वर्ष के लंवित प्रकरणों का भी निराकरण 15 दिवस के अंदर करते हुए शाखा स्तर से लाभप्रद एवं व्यवहार्य प्रकरणों का अग्रेषण योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु करें।
उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा निर्माण क्षेत्र की इकाईयों हेतु 25 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये तक का अधिकतम ऋण सीमा निर्धारित की गई है। शासन द्वारा पंचायती राज अधिनियम के तहत परिभाषित ग्रामों को ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र मानकर कार्यवाही की जाये तथा अनुदान भी तद्नुसार प्रदाय हेतु क्लेम किया जाये। बिना पूंजीगत व्यय के प्रकरण स्वीकृत न किये जावे।