कलेक्टर मनोज पुष्प ने निर्देश दिये हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अन्तर्गत पात्र महिला हितग्राहियों की ई-केवाईसी तत्परता एवं प्राथमिकता से की जानी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों के संचालक प्रतिदिन निर्धारित अवधि में दुकान खोलकर अपने क्षेत्रान्तर्गत पात्र हितग्राहियों के परिवार के सदस्यों में से लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं की प्राथमिकता के आधार पर ई-केवाईसी करना सुनिश्चित करें।
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कलेक्टर ने कहा कि संबंधित वार्ड एवं पंचायत में मैदानी कर्मचारियों के साथ समन्वय कर विशेष शिविरों का आयोजन कर पीओएस मशीन के साथ उपस्थित रहकर लाडली बहना योजना की ई-केवाईसी करें। योजना के तहत ई-केवाईसी करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित बैनर प्रत्येक दुकान में लगाये। दुकान संचालक यह सुनिश्चित करें कि पात्र महिला हितग्राही का समग्र आईडी एवं आधार से सही मिलान होने पर ही ई-केवाईसी करें । उन्होंने कहा कि पात्रता पर्चीधारी किसी भी हितग्राही से ई-केवाईसी करने हेतु कोई भी शुल्क नही लिया जाय। दुकान संचालक यह सुनिश्चित करें की प्रत्येक दिन लगातार महिला हितग्राही की ई-केवाईसी की जाय जिससे निर्धारित समयावधि में पात्र महिला हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण की जा सके। संबंधित क्षेत्र के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, जनपद पंचायत के सीईओ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी लगातार अपने क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों पर मानीटरिंग करें जिससे की ई-केवाईसी का कार्य अवाध गति से किया जा सके। संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इस कार्य की लगातार समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित दुकान संचालक के विरूद्ध कड़ी एवं वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (JS)




