रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने आदतन अपराधी लवकुश पाण्डेय आयु 39 वर्ष निवासी ग्राम भौती को हर सोमवार थाना मनगवां में हाजिरी देने के आदेश दिए हैं। उन्हें एक साल तक हर सोमवार हाजिरी देनी होगी। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत की गई है। जारी आदेश के अनुसार आदतन अपराधी श्री पाण्डेय के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 9 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें मारपीट, गाली-गलौच, आमजनों को रोककर उनसे शराब पीने के पैसे मांगने, जान से मारने की धमकी देने, शासकीय कार्य में बाधा डालने जैसे कृत्य लगातार किए जा रहे हैं, जिसके कारण आम जनता के मन में भय और असुरक्षा की भावना है। लोक शांति बनाए रखने के लिए आदतन अपराधी के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।
Views: 48






