अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग मनगवां एवं रायपुर कर्चुलियान द्वारा ग्राम रायपुर की भूमि के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 0076/अ-6(अ)/2025-26 में पारित आदेश के अनुपालन में सूचना का प्रकाशन कराने के निर्देश दिए हैं । यह मामला मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के तहत ग्राम रायपुर, पटवारी हल्का एवं तहसील रायपुर कर्चुलियान की भूमि खसरा नंबर 716 से 725, 751 से 753 और 730 से 735 तक, कुल 20 कित्ता रकबा 30.14 एकड़ से संबंधित है ।
उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में कलेक्टर जिला रीवा द्वारा त्रुटि सुधार की अनुमति दी गई है, जिसमें हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं । प्रकरण वर्तमान में अंतिम तर्क के प्रक्रम में है । अतः इस सूचना के माध्यम से उक्त वादभूमियों में हित रखने वाले व्यक्तियों, भूमिस्वामियों और पक्षकारों को सूचित किया गया है कि यदि वे अपने पक्ष समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो न्यायालय में नियत अग्रिम पेशी 27 अप्रैल 2026 के पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं । नियत अवधि बीतने के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण का निराकरण उपलब्ध साक्ष्यों एवं गुणदोष के आधार पर कर दिया जाएगा ।



