बड़ी खबर : 11 अधिकारियों पर जुर्माना, समय सीमा में आवेदन निराकृत न करने पर लगा जुर्माना

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में शामिल सेवाओं में आवेदक द्वारा वांछित सेवाएं समय सीमा में देना अनिवार्य है। जिले के 11 राजस्व अधिकारियों ने अविवादित नामांतरण, सीमांकन तथा अन्य राजस्व प्रकरण तय समय सीमा में निराकृत नहीं किए। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी 11 राजस्व अधिकारियों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार तहसीलदार अतरैला राजेन्द्र शुक्ला, नायब तहसीलदार मनिकवार शारदा प्रसाद प्रजापति, नायब तहसीलदार गढ़ मनोज सिंह, तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान विनयमूर्ति शर्मा पर जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह नायब तहसीलदार बैकुंठपुर मनोज शुक्ला, नायब तहसीलदार बनकुइयाँ विन्ध्या मिश्रा, नायब तहसीलदार दुआरी तेजपति सिंह, नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ वेदवती सिंह, तहसीलदार सिरमौर जितेन्द्र तिवारी तथा प्रभारी तहसीलदार गुढ़ अरूण यादव पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि तीन दिवस में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Leave a Comment

ट्रेंडिंग खबर

ट्रेंडिंग खबर

today rashifal

हमसे जुड़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है... पोर्टल पर आपके द्वारा डाली गयी खबर/वीडियो की सभी जानकारी घटनास्थल और घटना का समय सही और तथ्यपूर्ण है तथा घटना की खबर आपके क्षेत्र की है।अगर खबर में कोई जानकारी/बात झूठी या प्रोपेगेंडा के तहत पाई जाती है तो इसके लिए आप ही ज़िम्मेदार रहेंगे।