कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत चायनीज मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह आदेश सम्पूर्ण रीवा जिले में आगामी आदेश तक लागू रहेगा। यह आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर लगाया गया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार चायनीज मांझा से पतंग उड़ाए जाने के दौरान कई आकस्मिक दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में जनहानि की भी आशंका बनी रहती है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2023 को जारी निर्देशों में भी चायनीज माझे पर प्रतिबंध के निर्देश दिए गए हैं। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चायनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रतिबंध को कठोरता से लागू करते हुए इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें।
