नगरीय निकाय तथा पंचायत उप चुनाव के लिए 11 सितम्बर को होगा मतदान

जिले में पंचायतराज संस्थाओं में जनपद सदस्य पद के एक, सरपंच पद के एक तथा विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंच के 23 रिक्त पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया जारी है। आवश्यक होने पर इनके लिए 11 सितम्बर को निर्धारित मतदान केन्द्रों में प्रात: 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसी तरह नगरीय निकाय में नगर निगम रीवा के वार्ड क्रमांक 5 तथा नगर परिषद सिरमौर के वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद पदों के लिए भी 11 सितम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि जनपद पंचायत जवा में जनपद सदस्य पद के लिए वार्ड क्रमांक 4 तथा जनपद पंचायत त्योंथर में ग्राम पंचायत अतरैला 11 में सरपंच पद के लिए चुनाव कराया जा रहा है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंच पद के लिए जनपद पंचायत रीवा में ग्राम पंचायत भटलो में वार्ड क्रमांक एक, सुमेदा में वार्ड क्रमांक 2, दुआरी में वार्ड क्रमांक 3, जोकिहा में वार्ड क्रमांक 4 तथा कनौजा में वार्ड क्रमांक 5 में चुनाव होंगे। विकासखण्ड रायपुर कर्चुलियान में टिकुरी वार्ड क्रमांक एक तथा विकासखण्ड गंगेव में ग्राम पंचायत पटना में वार्ड क्रमांक एक, सहेबा में वार्ड क्रमांक 2, पिपरवार में वार्ड क्रमांक 3, कठेरी में वार्ड क्रमांक 4, गोदरी में वार्ड क्रमांक 5, महमूदपुर में वार्ड क्रमांक 6 एवं ग्राम पंचायत कटहा में वार्ड क्रमांक 7 में चुनाव होंगे। जनपद पंचायत सिरमौर की ग्राम पंचायत दुबगंवा के वार्ड क्रमांक एक, छिरहटा वार्ड क्रमांक 2, शाहपुर वार्ड क्रमांक 3 तथा कटकी वार्ड क्रमांक 4 एवं जनपद पंचायत त्योंथर की ग्राम पंचायत कोटहा खुर्द वार्ड क्रमांक एक, जमुई कला वार्ड क्रमांक 2 एवं ग्राम पंचायत कुड़री के वार्ड क्रमांक 3 में पंच पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। जनपद पंचायत जवा में ग्राम पंचायत बरहुला में वार्ड क्रमांक एक, बरौली ठकुरान में वार्ड क्रमांक 2, जतरी वार्ड क्रमांक 3 में पंच पद के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। इनमें आवश्यक होने पर निर्धारित तिथि में मतदान कराया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि जिन क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया जारी है उनमें चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू है। जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है उनमें उम्मीदवार, सभा और जुलूस के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद इनका आयोजन कराएं। ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग के लिए भी संबंधित एसडीएम अनुमति दे रहे हैं। जिन नगरीय निकायों के वार्डों तथा पंचायत राज संस्थाओं में उप चुनाव हो रहे हैं उनमें निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत सभी तरह के अस्त्र-शस्त्र एवं घातक हथियारों को लेकर चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इन क्षेत्रों के सभी शस्त्र लाइसेंस धारी अपने शस्त्र 31 अगस्त तक संबंधित थाने में जमा करा दें। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। जिन क्षेत्रों में निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है उनमें एसडीएम तथा रिटर्निंग आफीसर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराएं।

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Leave a Comment

ट्रेंडिंग खबर

ट्रेंडिंग खबर

today rashifal

हमसे जुड़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है... पोर्टल पर आपके द्वारा डाली गयी खबर/वीडियो की सभी जानकारी घटनास्थल और घटना का समय सही और तथ्यपूर्ण है तथा घटना की खबर आपके क्षेत्र की है।अगर खबर में कोई जानकारी/बात झूठी या प्रोपेगेंडा के तहत पाई जाती है तो इसके लिए आप ही ज़िम्मेदार रहेंगे।