अधिकारी आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें – जिला निर्वाचन अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रमानुसार लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता पूरे जिले में प्रभावशील है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को आदर्श आचरण संहिता के पालन के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर ने कहा है कि प्रत्येक शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि वे किसी को यह महसूस न होने दे कि वे निष्पक्ष नहीं है। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आंशका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

कलेक्टर ने कहा है कि शासकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान या प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिए तथा उन्हें यह देखना चाहिए कि उनकी हैसियत या अधिकारों का लाभ कोई दल या उम्मीदवार न ले सके। निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करना मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के प्रावधानों के विपरीत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान अधिकारी, कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करेंगे और न मत डालने में कोई असर डालेंगे। इसके अतिरिक्त कोई शासकीय सेवक निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचन के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी कर्मचारी तथा राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित पुलिस अधिकारी निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जायेंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। निर्वाचन में सशक्त पदीय कर्तव्य को सुनियोजित तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक करना विधि द्वारा उपेक्षित कर्तव्य है, जिसकी अवहेलना शासकीय सेवक को दण्ड का पात्र बनाती है।

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