बड़ी खबर : जिला दण्डाधिकारी ने शस्त्र लायसेंस किये निलंबित

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में लोकसभा चुनाव की घोषणा किये जाने के साथ ही संपूर्ण रीवा जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इस दौरान जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने तथा निर्वाचन के स्वतंत्रनिष्पक्ष और शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि जिले के अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र निलम्बित किये जायें तथा अस्त्र-शस्त्र लोकसभा का निर्वाचन सम्पन्न होने तक जमा कराये जायें। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित करने के आदेश दिये हैं। सभी शस्त्रधारियों को उनके शस्त्र 23 मार्च तक निकटतम थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराने के आदेश दिये गये हैं। यह कार्यवाही आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गयी है। आदेश व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं है इस लिए इसे एक पक्षीय रूप पारित किया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग विभिन्न संचार माध्यमों से आमजनता को इसकी सूचना उपलब्ध करायें। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 तथा आयुध अधिनियम 1959 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश लोक कर्तव्य में लगे पुलिस बल के अधिकारीकर्मचारीआबकारी निरीक्षकोंवन विभाग के कर्मियोंबैंक के सुरक्षा कर्मियों एवं प्राइवेट औद्योगिक प्रतिष्ठानों व परिसरों में लगे सुरक्षा कर्मियोंन्यायाधीशगणकार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

विंध्य अलर्ट का व्हाट्सप्प चैनल Click Here

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले में कार्यवाही जारी

Leave a Comment

error: Content is protected !!

शहर चुनें

Follow Us Now

Follow Us Now