आशा कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा विभिन्न योजनाओं का लाभ

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को कई तरह के लाभ दिये जा रहे हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएल मिश्रा ने बताया कि सभी शासकीय अस्पतालों में आशा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगी के पति तथा बच्चों को उपचार की नि:शुल्क सुविधा दी जा रही है। यदि आशा कार्यकर्ता किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं तो उनका भी पूरी तरह से नि:शुल्क उपचार किया जायेगा साथ ही अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान प्रतिदिन 281.73 रूपये के मान से मानदेय दिया जायेगा। यदि आशा कार्यकर्ता का अस्थाई, विकलांगता हो जाती है और वह प्रतिदिन का कार्य करने में असमर्थ हो जाती है तो उसे हर माह 2 हजार रूपये की राशि प्रदान की जायेगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जो आशा कार्यकर्ता कक्षा 8वीं पास हैं तथा आगे की पढ़ाई करती हैं तो उन्हें 2 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। कक्षा 10वीं पास करने के बाद 5 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। कक्षा 12वीं के बाद स्नातक अथवा एवं अन्य डिप्लोमा कोर्स करने पर आशा कार्यकर्ता सहयोगी को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर किताब, कापी तथा कोचिंग के लिए 5 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। कक्षा 12वीं के बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए 8 हजार रूपये तक की सहायता राशि हर वर्ष दी जायेगी। इसके लिए अंकसूची तथा अन्य दस्तावेजों के साथ आशा कार्यकर्ता एवं सहयोगी को आवेदन देना होगा। यह लाभ केवल 2 जीवित संतानों पर ही दिया जायेगा। आशा कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगी को 6 माह का मातृत्व अवकाश प्रदान की जायेगा। 55 वर्ष से अधिक आयु की आशाओं को भारत सरकार की स्वलांबन पेंशन निधि योजना का लाभ दिया जायेगा। जिन आशाओं को इस योजना की पात्रता नहीं उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर 20 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

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