रीवा रेलवे स्टेशन परिसर में धारा 144, स्टेशन में 10 जुलाई को धरना प्रदर्शन

रेल रोको संगठन द्वारा रीवा रेलवे स्टेशन में 10 जुलाई को धरना प्रदर्शन तथा आनंद विहार ट्रेन को रोकने का ज्ञापन दिया गया है। रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने व यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनुविभागीय दंडाधिकारी हुजूर डॉ.अनुराग तिवारी ने रेलवे स्टेशन परिसर में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1 )के तहत प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश रेलवे स्टेशन परिसर से 1.5 किलोमीटर की परिधि में लागू रहेगा। प्रतिबंध केवल 10 जुलाई को ही लागू होगा। प्रतिबंध की अवधि में स्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन करने तथा एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रेल यात्रियों, रेलवे के कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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