अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने दो अल्पबचत एजेंटों की एजेंसियाँ निरस्त करने के आदेश दिए हैं। जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार श्रीमती रूकमणि पाण्डेय निवासी वार्ड क्रमांक 10 की महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत अभिकर्ता एजेंसी को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। इसकी वैधता अवधि 31 मार्च 2024 तक थी। इसी तरह श्री कुंजल प्रसाद पाण्डेय निवासी वार्ड क्रमांक 10 अनंतपुर की अल्पबचत एजेंसी को भी निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। इसकी वैधता अवधि 4 जनवरी 2023 तक थी। अपर कलेक्टर ने मुख्य डॉकपाल डॉकघर रीवा को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
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