एक और घोटाले बाज पर कानून का शिकंजा : हाईकोर्ट जबलपुर से जमानत याचिका खारिज

रीवा, मप्र। अचानक से जिले भर में भ्र्ष्टाचारियों पर बद्दुआओं का कहर बरप गया है। ये इस लिए कह रहा हूँ क्युंकि शासन – प्रशासन अनाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्यवाई कर रहा है। ताज़ा मामला मध्यप्रदेश के रीवा जिले का है। जहाँ 13 करोड़ रुपए के कराधान घोटाले को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड राजेश सोनी को पुलिस द्वारा धर दबोचा गया है।

जानकारी के अनुसार जून 2020 में कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी पर मनगवां थाने में एफआईआर हुई थी। जिसमें एफआईआर क्रमांक 470/2020 IPC धारा 409, 420, 120 बी, 66सी, 66डी एवं 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। तब से लेकर अबतक राजेश सोनी फरार चल रहा था। जिसे आज गुरुवार 19 जनवरी को सिविल लाइंस थाना थाना प्रभारी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

एक नज़र
सोचने वाली बात ये है कि कराधान घोटाले में हाईकोर्ट जबलपुर को भी गुमराह किया गया था। जानकारी के अनुसार डब्ल्यूपी याचिका क्रमांक 14826/2020 गलत खात्मा जानकारी प्रस्तुत कि गई थी , जिसके कारण हाईकोर्ट भी गुमराह हो गई थी। जानकरी के मुताबिक एक लंबे अरसे से जाने-माने राजनीतिक संरक्षण और लेनदेन के कारण नहीं हो पा रही थी गिरफ्तारी। सभी आरोपी जिला पंचायत से लेकर रीवा में खुलेआम प्रशासन के संरक्षण में कर रहे थे मजे। मामले पर सख्ती करते हुए ग्रामीण एसपी विवेक सिंह लाल के संज्ञान लिए जाने पर सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा द्वारा किया गया गिरफ्तार। इसके पहले पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा मास्टरमाइंड राजेश सोनी और शिव शक्ति ट्रेडर्स के प्रोपराइटर नागेंद्र सिंह के ऊपर घोषित किया गया था ₹5000 प्रत्येक का इनाम। आज राजेश सोनी को रीवा जिला व्यापार एवं रोजगार केंद्र कार्यालय के पास सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के पास से पकड़ा गया।

  • शिवानंद द्विवेदी, सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता 

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