रीवा, मप्र। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों से पात्र राशन कार्डधारियों को हर माह खाद्यान्न दिया जाता है। खाद्यान्न पर्ची प्राप्त सभी हितग्राहियों को अब नि:शुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। हितग्राही से गेंहू तथा चावल के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी। शक्कर एवं नमक के लिए निर्धारित राशि देना होगा। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि अब हितग्राहियों को खाद्यान्न नि:शुल्क दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिला आपूर्ति अधिकारी तथा जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम सभी उचित मूल्य दुकानों में जनवरी माह के लिए आवंटित खाद्यान्न का भण्डारण कराएं। साथ ही सभी उचित मूल्य दुकानों में नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण संबंधी बोर्ड एवं फ्लैक्स प्रदर्शित करें। एसडीएम अपने अनुभाग की उचित मूल्य दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करके पात्र उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण कराएं। खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने अथवा अनियमितता करने वाले सेल्समैनों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। सभी उपभोक्ता उचित मूल्य दुकान जाकर अपनी पात्रता के अनुसार नि:शुल्क खाद्यान्न प्राप्त करें।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग के मैदानी अमले से प्रत्येक ग्राम पंचायत में मुनादी कराकर नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की जानकारी दें। सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड में नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण का प्रचार-प्रसार करें। कलेक्टर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को समय पर खाद्यान्न वितरण कराने के निर्देश दिए हैं।
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