रीवा, मप्र। कैथा पंचायत जनपद पंचायत गंगेव के पूर्व निलंबित सचिव अच्छेलाल पटेल को भी मामले में दोषी पाया गया था और लगभग 8 लाख 89 हजार रुपए की वसूली राशि के साथ गबन की एफआईआर दर्ज की गई थी। तहसीलदार न्यायालय मनगवां द्वारा जारी कुर्की के आदेश में उल्लेख किया गया है कि पूर्व निलंबित कैथा सचिव अच्छेलाल पटेल द्वारा वसूली की लगभग 9 लाख रुपए की राशि डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 57533 दिनांक 28/08/2022 के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा में जमा कर दी गई है जिससे अच्छेलाल पटेल को कुर्की की कार्यवाही से विमुक्त रखा गया है।
हाईकोर्ट से भी मामले पर नहीं मिली है कोई राहत
गौरतलब है कि मामले में पूर्व बर्खास्त कैथा सरपंच संत कुमार द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर से लेकर कमिश्नर कार्यालय रीवा संभाग में भी अपील दायर की जा चुकी है लेकिन कई बार उसकी याचिका खारिज हो चुकी है। अभी हाल ही में कमिश्नर रीवा संभाग के याचिका खारिज करने के बाद संत कुमार हाई कोर्ट जबलपुर में पिटीशन दायर किया जिसमें जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ से भी कोई राहत नहीं मिली है और सरकार से जवाब तलब किया गया है।
420 की दर्ज है एफआईआर लेकिन पुलिस ने 2 साल तक नहीं पेश की चार्जशीट
गौरतलब है कि मामले पर थाना गढ़ में अपराध क्रमांक 36/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 एवं 34 के तहत पहले ही दर्ज किया जा चुका है जिसमें मुख्य आरोपी पूर्व एवं बर्खास्त कैथा सरपंच संत कुमार पटेल एवं पूर्व निलंबित सचिव अच्छेलाल पटेल सम्मिलित है। लेकिन लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत हो रहा है और अब तक गढ़ थाने द्वारा मामले की चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं।
- शिवानंद द्विवेदी, सामाजिक कार्यकर्ता
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कलेक्टर रीवा इलैयाराजा टी के कुर्की किए जाने के आदेश पर 2 वर्ष बाद हुई कार्यवाही – Vindhyaalert