रीवा, मप्र। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों से पात्र राशन कार्डधारियों को हर माह खाद्यान्न दिया जाता है। खाद्यान्न पर्ची प्राप्त सभी हितग्राहियों को अब नि:शुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। हितग्राही से गेंहू तथा चावल के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी। शक्कर एवं नमक के लिए निर्धारित राशि देना होगा। अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने सभी सेल्समैनों को शासन के निर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर ने सभी एसडीएम तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
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