तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत दुबहाई को धारा 89 के तहत सुनवाई हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा पत्र जारी
रीवा, मप्र। ग्राम पंचायत दुबहाई खुर्द जनपद पंचायत गंगेव द्वारा कराधान की राशि से कराये गये निर्माण कार्य में अनियमितता का जांच प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जांच प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यो में तत्कालीन सरपंच श्री के.डी. शुक्ला तथा तत्कालीन सचिव श्री सत्यनारायण मिश्रा के ऊपर पी.सी.सी. रोड पंचायत भवन से भागवत त्रिपाठी के घर तक निर्माण गुणवत्ता विहीन एवं उपयोग किये गये मटेरियल निम्न गुणवत्ता के तकनीकी मानको का ध्यान नही रखा गया। जिसमें 14, 24, 839, को निष्फल व्यय माना जाकर वसूली एवं पी.सी.सी रोड पंचायत भवन से भागवत त्रिपाठी के घर तरफ गुणवतता निम्न दर्जे की पाई गयी। रोड सम्पूर्ण लम्बाई, चैडाई में जगह-जगह से फट गई है जो तकनीकी मानको तथा गुणवत्ता विहीन सामग्री के कारण। उक्त कार्य में 1437580 को निष्फल व्यय माना जाकर वसूली योग्य पाया गया। कुल वसूली 2862419 है। जिस संबंध में जारी कारण बताओ सूचना पत्र जबाव में संबंधित तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा जबाव में उल्लेख किया गया है कि जांच के दौरान कोई पक्ष और समर्थन नही लिया गया न ही किसी प्रकार का साक्ष्य तथा अवसर प्रदान किया गया।
आई.ए.एस. विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा धारा 89 के तहत प्रकरण की सुनवाई करते हुये अपना पक्ष समर्थन रखने हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। जिसमें तत्कालीन सरपंच श्री के.डी. शुक्ला तथा तत्कालीन सचिव श्री सत्यनारायण मिश्रा उपस्थित होकर निर्माण कार्यो में जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित गुणवत्ता विहीन कार्य एवं तकनीकी मानको के अनुसार कार्य न कराये जाने एवं प्रस्तावित वसूली के संबंध में दिनांक 24.01.2023 दिन मंगलवार अपना पक्ष प्रस्तुत करें। नियत पेशी पर उपस्थित न होने पर संबंधितो के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही नियम के तहत प्रकरण में उचित निराकरण करने हेतु आदेश पारित किया जावेगा।