नए मतदाता बिना घोषणा पत्र फार्म-6 में करें आवेदन – कलेक्टर

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में छूटे हुए मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए 9 अक्टूबर तक विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इस शिविर में विशेष तौर पर 18 साल की आयु पूरी कर चुके मतदाताओं के नाम जोड़ने के आवेदन लिए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि तक 18 साल की आयु पूरी करने वाले सभी युवाओं से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने के आवेदन पत्र फार्म 6 के साथ घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने अथवा आफलाइन फार्म भरने में घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। विशेष शिविरों में बीएलओ पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के लिए आवेदन पत्र भरवाएं। मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप तथा ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से तथा ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने पर ही मताधिकार के उपयोग का अवसर मिलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार प्रत्येक वयस्क व्यक्ति की जिम्मेदारी है।

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