निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में छूटे हुए मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए 9 अक्टूबर तक विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इस शिविर में विशेष तौर पर 18 साल की आयु पूरी कर चुके मतदाताओं के नाम जोड़ने के आवेदन लिए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने के आवेदन पत्र फार्म 6 के साथ घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने अथवा आफलाइन फार्म भरने में घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी तथा कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि विशेष शिविरों में बीएलओ पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के लिए आवेदन पत्र भरवाएं। सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान अनुपस्थित, मृत और शिफ्टेड मतदाताओं की सूची मतदान केन्द्रों में उपलब्ध करा दें। इस सूची में शामिल यदि कोई मतदाता आता है तो फार्म 6 में आवेदन लेकर उसका नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। जो युवा 1 जनवरी 2027 की स्थिति में 18 साल की आयु पूरी कर रहा है उनके भी फार्म 6 भरवाकर मतदाता सूची में शामिल करने की कार्यवाही करें। शिविर में आने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन आयोग की वोटर हेल्पलाइन ऐप और ईसीआई नेट के माध्यम से आवेदन करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे बीएलओ को नोटिस दें जिनके मतदान केन्द्र में पिछले 6 महीने में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के एक भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने पात्र व्यक्तियों से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने का अनुरोध किया है।






