कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ला तथा नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ तहसील हुजूर मनोज शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के निराकरण में कोई रूचि न लेने पर जारी किया गया है। अधिकारियों का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में निहित प्रावधानों के विपरीत है तथा कदाचार की श्रेणी में आता है। नोटिस का तीन दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत न करने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
जारी नोटिस के अनुसार सेवा क्रमांक 4.10 (ए) तहसील स्तरीय रिकार्ड रूम के नकल के आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से निर्धारित समयावधि में आनलाइन दर्ज कर तहसील कार्यालय में प्रेषित किये जाते हैं। लेकिन जांच में पाया गया कि निर्धारित समयावधि में रिकार्ड की नकल लोक सेवा केन्द्रों को प्राप्त नहीं हो रही है। इसके कारण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं का लाभ आमजनता को नहीं मिल पा रहा है। तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार द्वारा बिना किसी स्पष्ट कारण के आवेदन पत्रों को खारिज कर दिया जाता है। नकल न मिलने के कारण सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में भी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अधिकारियों का यह कृत्य लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। जिसके कारण तहसीलदार हुजूर और नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ तहसील हुजूर को नोटिस जारी किया गया है।