म.प्र. शासन खाद्य विभाग द्वारा 03 फरवरी 2025 से NFSA 2013 के अंतर्गत हितग्राहियों की शत प्रतिशत ईकेवायसी किया जाना था। जिले अंतर्गत 149131 NFSA हितग्राहियों की ईकेवायसी होना अभी शेष है, जिस संबंध में आज दिनांक 09.04.2025 को अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा वीडियों काफेसिंग के माध्यम से दिये गये निर्देश के पालन में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिव, रोजगार सहायक तथा शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को संबंधित दुकान में eKYC हेतु दल गठित किया जाता है तथा संबंधित क्षेत्र के पटवारी को eKYC हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जिन उचित मूल्य दुकानों की प्रगति धीमी है उन दुकानों के विक्रेताओं के माध्यम से शेष हितग्राहियों की eKYC पूर्ण करवाने हेतु दुकानवार ई-केवायसी की प्रगति, दुकानवार ई-केवायसी हेतु शेष हितग्राहियों का दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर विकेताओं के माध्यम से eKYC पूर्ण कराये। नोडल अधिकारी eKYC से शेष पात्र सदस्यो की सूचित करें, तथा उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं द्वारा सदस्यों को राशन वितरण दौरान एवं घर-घर पहुँचकर सदस्य की ई-केवायसी एक सप्ताह में पूर्ण करें।,मृत सदस्य / स्थाई रूप से प्रवासियो को पोर्टल से हटाने की कार्यवाही पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी के माध्यम से की जायें। उचित मूल्य दुकान के खुलने के दिवस तथा राशन प्राप्त परिवारों की तुलना में eKYC किये गये सदस्यों की संख्या आदि बिन्दुओं के आधार पर समीक्षा कर हितग्राहियों की eKYC निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जाए। eKYC हेतु शेष हितग्राहियों के दुकानवार एवं अनुभाग स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाकर प्राथमिकता के कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चि किया जाए। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) संबंधित दुकानवार eKYC की दैनिक प्रगति की समीक्षा कर उक्त कार्य क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, संस्था के प्रशासक, नोडल अधिकारी एवं विक्रेताओं के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से पूर्ण करवाया जाकर अवगत कराना सुनिश्चित करें।
