कलेक्टर ने ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंधात्मक आदेश किए लागू

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले भर में अत्यधिक तेज आवाज करने वाले ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत पूरे रीवा जिले में आगामी आदेश तक लागू रहेगा। कलेक्टर ने इस संबंध में बताया कि बोर्ड परीक्षाओं, पवित्र रमजान महीना तथा होली पर्व को ध्यान रखकर प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं। त्यौहारों के दौरान कई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों तथा घरों के बाहर अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। साथ ही सड़कों पर जुलूस निकालते हैं जिससे आवागमन बाधित होता है। इसके कारण कई बार विवाद की स्थिति पैदा होती है। त्यौहारों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश शासन की गाइडलाइन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के 2023 के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तेज आवाज वाले ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया है। यह प्रतिबंध तेज आवाज करने वाले सभी ध्वनि विस्तार यंत्रों जैसे डीजे, साउंड बाक्स आदि पर लागू होगा। इनका उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से कोई उपयोग करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है। इसकलए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न संचार माध्यमों से प्रतिबंध की सूचना दी जा रही है। सभी एसडीएम कार्यालय, सभी थानों, नगरीय निकायों, जनपद पंचायत कार्यालयों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में भी प्रतिबंधात्मक आदेश नोटिस बोर्ड चस्पा कर दिया गया है।

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Leave a Comment

ट्रेंडिंग खबर

ट्रेंडिंग खबर

today rashifal

हमसे जुड़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है... पोर्टल पर आपके द्वारा डाली गयी खबर/वीडियो की सभी जानकारी घटनास्थल और घटना का समय सही और तथ्यपूर्ण है तथा घटना की खबर आपके क्षेत्र की है।अगर खबर में कोई जानकारी/बात झूठी या प्रोपेगेंडा के तहत पाई जाती है तो इसके लिए आप ही ज़िम्मेदार रहेंगे।