कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई में आमजनता से मिले 94 आवेदन पत्रों में सुनवाई की गई। संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय तथा डिप्टी कलेक्टर श्रेयश गोखले ने आवेदन पत्रों में सुनवाई की। जन सुनवाई में जमीन के सीमांकन, भू अर्जन की राशि देने, अवैध कब्जा हटाने, उपचार सहायता सहित विभिन्न आवेदनों में सुनवाई की गई। जन सुनवाई में पंकज सिंह निवासी डिहिया ने रायपुर कर्चुलियान में अवैध रूप से बनाई गई कालोनी में आवासीय प्लाटों की बिक्री रोकने के लिए आवेदन दिया। एसडीएम रायपुर कर्चुलियान को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। श्वेता बाधवानी निवासी घोघर रीवा ने उन्हें मिली पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। संयुक्त कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारी नजूल तथा थाना प्रभारी सिविल लाइन को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए।
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जन सुनवाई में पंकज सिंह निवासी डिहिया ने बाईपास मार्ग के लिए रायपुर कर्चुलियान एवं महसुआ में अधिग्रहीत किसानों की जमीन को खसरे और नक्शे में सरकारी रिकार्ड में दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। एसडीएम रायपुर कर्चुलियान को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बृजमोहन पटेल निवासी ग्राम गहिरा ने बाणसागर नहर के लिए अर्जित भूमि का मुआवजा देने के लिए आवेदन दिया। एसडीएम हुजूर को मुआवजा प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए गए। प्रीतम प्राण त्रिपाठी निवासी ग्राम उमरी ने जमीन के नामांतरण प्रकरण को तहसीलदार हुजूर द्वारा एक वर्ष बाद बिना उचित कारण निरस्त करने की शिकायत की गई। संयुक्त कलेक्टर ने एसडीएम हुजूर को मामले में कार्यवाही के निर्देश दिए। रामगोपाल यादव निवासी ग्राम टीकर बरहा टोला ने आंगनवाड़ी केन्द्र तथा हैण्डपंप में किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए आवेदन दिया। संयुक्त कलेक्टर ने तहसीलदार गोविंदगढ़ को मौके पर जाकर कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम अहिरान टोला के निवासियों ने आम रास्ते के सीमांकन कराकर अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। प्रकरण में तहसीलदार जवा को कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
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