जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना 4 जून को होगी। मतगणना दिवस में शराब की बिक्री, परिवहन, भण्डारण, शराब वेयरहाउस एवं बॉटलिंग यूनिट पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत मतगणना दिवस 4 जून को सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द रहेंगी। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
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