17 वर्ष की आयु पूरी हो गई तो भरायें यह फार्म

निर्वाचन आयोग ने 18 साल की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक युवा का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के संबंध में निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार जो विद्यार्थी 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए निर्धारित प्रारूप 6 में आवेदन पत्र भरवा लें। उनकी आयु 18 वर्ष पूरी होने पर नए मतदाता के रूप में इनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि सभी शासकीय तथा निजी स्कूलों में जिन विद्यार्थियों की आयु 17 वर्ष से अधिक है उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरवाएं। विद्यार्थियों की आयु 18 वर्ष पूरी होने पर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करें। इसके लिए नया सत्र आरंभ होने के बाद स्कूलों में शिविर लगाएं। बीएलओ एप के माध्यम से भी आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज कराए जा सकते हैं। (JS)

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