कलेक्टर रीवा इलैयाराजा टी के कुर्की किए जाने के आदेश पर 2 वर्ष बाद हुई कार्यवाही

लगभग 9 लाख रुपए के गबन और वसूली का दोषी कैथा सरपंच संत कुमार पटेल पर कार्यवाही की फाइल तहसीलदार मनगवां के कार्यालय में दबी थी

रीवा, मप्र। पंचायत कार्यकाल वर्ष 2015 से 2021 के बीच में रीवा जिले के गंगेव जनपद अंतर्गत कथा ग्राम पंचायत में सरपंच रहे और प्रशासकीय समिति के प्रधान रहे पूर्व बर्खास्त सरपंच संत कुमार पटेल की जमीन के कुर्की के आदेश तहसीलदार मनगवां के द्वारा जारी कर दिए गए हैं।

पंचायती राज में भ्रष्टाचार का है पूरा मामला
पूरा मामला ग्राम पंचायत कैथा में हुए व्यापक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। जिसमें 3 जांचों के बाद लगभग 17 लाख 92 हजार रुपए की वसूली ग्राम पंचायत में हुए व्यापक भ्रष्टाचार एवं गवन को लेकर बनाई गई थी। तत्कालीन जांच में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। जिसमें तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा टी के न्यायालय में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 89 एवं 40/92 की कार्यवाही की गई जिसके बाद 15 जनवरी 2021 को आदेश पारित करते हुए तत्कालीन कलेक्टर द्वारा सरपंच और सचिव से बराबर-बराबर की राशि वसूलने हेतु आदेश जारी किया गया था।
वसूली राशि न जमा करने पर सरपंच सचिव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 और 34 के तहत थाना गढ़ में एफआईआर दर्ज किया जाकर तहसीलदार मनगवां को राजस्व प्रक्रिया अनुरूप आरआरसी और कुर्की की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था।

तहसीलदार मनगवां कार्यालय में चला लंबा खेल
पूरा खेल तहसीलदार कार्यालय मनगवां से प्रारंभ हुआ। जहां 15 जनवरी 2021 के कुर्की और आरआरसी के आदेश के बाद भी लगभग 2 वर्ष तक फाइल कार्यालय में दफन की जाती रही और कमीशनखोरी के चक्कर में मामले पर कोई कार्यवाही नहीं होने दी गई। इस बीच तत्कालीन नायब तहसीलदार और तहसीलदार मामले को दबाते रहे।
इस मामले को लेकर एक बार पुनः सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा मामले पर संज्ञान लिया गया। और बार-बार एसडीएम एवं तहसीलदार को कार्यवाही के लिए लेख किया गया और सूचना का अधिकार लगाया गया। तब जाकर दिनांक 09 जनवरी 2023 को पूर्व सरपंच संत कुमार पटेल के ग्राम इटहा को आराजी नंबर 12/1/1 रकबा 1.74 हेक्टेयर, 21/2/1रकबा 0.224 हेक्टेयर, मिसिरा की आराजी नंबर 278 रकबा 0.065 हेक्टेयर, 279 रकबा 0.437 हेक्टेयर, 280 रकबा 0.640 हेक्टेयर, एवं ग्राम पड़ुआ की आराजी नंबर 386/1 रकबा 0.069 हेक्टेयर, 415/3 रकबा 0.377 हेक्टेयर, 416 रकबा 0.372 हेक्टेयर, 420/3 रकबा 0.206 हेक्टेयर एवं 503/1 रकबा 0.342 हेक्टेयर के 1/5 भाग में कुर्की और आरआरसी के आदेश जारी हुए हैं।

7 दिन में वसूली की राशि जमा नहीं की तो जमीन की हो जाएगी नीलामी
अपने आदेश में तहसीलदार मनगवां द्वारा पूर्व एवं बर्खास्त सरपंच संत कुमार के ग्राम इटहा, मिसिरा और पडुआ के कुल आराजी में 1/5 हिस्से की जमीन पर कुर्की और आरआरसी की कार्यवाही करते हुए 7 दिवस का समय दिया गया है और 7 दिवस के भीतर अगर राशि जमा नहीं की जाती है तो उक्त जमीन को शासकीय बंधक बनाते हुए उसके विक्रय और किसी भी प्रकार के आदान-प्रदान एवं ऋण लेने की प्रक्रिया प्रतिबंधित होगी और इसके बाद राशि वसूलने हेतु जमीन की नीलामी की जाएगी।

तहसीलदार ने बताया नीलामी में सम्मिलित हो सकती है आम जनता
मनगवां तहसीलदार दीपिका पाव से बात करने पर जानकारी मिली है कि यदि वसूली की राशि 7 दिवस के भीतर शासकीय खजाने में नहीं जमा की जाती है तो नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी जिसमें सरकारी तौर पर इस्तिहार जारी करते हुए आम जनता को भी नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अमूमन सरकारी नीलामी प्रक्रिया में जमीन की एक निश्चित कीमत तय की जाएगी और जो उस कीमत या उससे अधिक राशि देगा वही जमीन प्राप्त करने का हकदार होगा।

रीवा जिले की विभिन्न तहसीलों में अभी भी लंबित पड़े हैं सरपंचों की कुर्की के कई मामले
बता दें कि रीवा जिले की विभिन्न तहसीलों में कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों को लेकर कई मामले लंबित हैं। जहां कई वर्षों से आरआरसी और कुर्की की कार्यवाही तहसीलदार न्यायालयों द्वारा नहीं की जा सकी है। जिससे स्वाभाविक तौर पर तहसीलों की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है।

  • शिवानंद द्विवेदी, सामाजिक कार्यकर्ता 

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