आमजनता के आवेदन पर ताबड़तोड़ जन सुनवाई

जन सुनवाई में 64 आवेदन पत्रों में हुई सुनवाई

रीवा, मप्र। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आमजनता के आवेदन पत्रों का निराकरण करने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय तथा डिप्टी कलेक्टर भारती मेरावी ने आमजनता के 64 आवेदन पत्रों में सुनवाई की। जन सुनवाई में उपचार सहायता, सीमांकन, शासकीय जमीन सेअवैध कब्जा हटाने, नहरों में सुधार, पेंशन भुगतान, शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने, पेंशन प्रकरण के निराकरण तथा ऋण आवेदन की मंजूरी सहित विभिन्न विभागों के प्रकरणों पर सुनवाई की गई।

जन सुनवाई में ग्राम तड़ौरा निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक जगन्नाथ पटेल ने द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ देने के लिए आवेदन दिया। जिला शिक्षा अधिकारी को सात दिवस में प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए गए। संजय गुप्ता निवासी ग्राम पुरवा ने उद्यम क्रांति योजना से बैंक में दर्ज ऋण प्रकरण की मंजूरी के लिए आवेदन दिया। अग्रणी बैंक प्रबंधक को प्रकरण का निराकरण कराने के निर्देश दिए गए। रमेश द्विवेदी निवासी देवास ने शासकीय हैण्डपंप में समबर्सिबल लगाकर अवैध कब्जा करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही के लिए आवेदन दिया। कार्यपालन यंत्री पीएचई मऊगंज को हैण्डपंप से अवैध कब्जा तत्काल हटवाने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत सकरवट के सरपंच विष्णु वर्मा ने गांव की नल जल योजनाओं की अनियमितता की जांच के लिए आवेदन दिया। कार्यपालन यंत्री पीएचई को मौके पर जाकर प्रकरण की सुनवाई के निर्देश दिए गए।

जन सुनवाई में भीमसेन जायसवाल निवासी करह तथा बसंती खटिक निवासी सेमरिया ने उपार्जित धान के भुगतान के लिए आवेदन दिया। महाप्रबंधक सहकारी बैंक को तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए गए। योगेश्वर पाण्डेय तथा सुखलाल निवासी टटिहरा ने सहकारी समिति टटिहरा में जमा राशि प्रदान करने के लिए आवेदन दिया। महाप्रबंधक सहकारी बैंक को आवेदकों को राशि प्रदान करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में धर्मेन्द्र कुशवाहा निवासी अटरिया ने शासकीय मार्ग से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। डिप्टी कलेक्टर ने नायब तहसीलदार बनकुईयां को प्रकरण में कार्यवाही के लिए निर्देश दिए।

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Leave a Comment

ट्रेंडिंग खबर

ट्रेंडिंग खबर

today rashifal

हमसे जुड़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है... पोर्टल पर आपके द्वारा डाली गयी खबर/वीडियो की सभी जानकारी घटनास्थल और घटना का समय सही और तथ्यपूर्ण है तथा घटना की खबर आपके क्षेत्र की है।अगर खबर में कोई जानकारी/बात झूठी या प्रोपेगेंडा के तहत पाई जाती है तो इसके लिए आप ही ज़िम्मेदार रहेंगे।