मऊगंज जिले में पेट्रोल पंप से डिब्बे या बोतल में अथवा खुले रूप में पेट्रोल व ज्वलनशील पदार्थ का विक्रय प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मऊगंज संजय कुमार जैन ने मऊगंज जिले में पेट्रोल पंप से डिब्बे या बोतल में किसी भी खुले रूप में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों का विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर इस तरह की गतिविधियों से शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखे जाने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने के उद्देश्य से मऊगंज जिले की सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियां ऐसी है कि समय अभाव के कारण सर्वसाधारण को सूचना तामील नहीं की जा सकती और न ही सर्व साधारण से आपत्तियों प्राप्त की जा सकती है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश का प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कराया जायेगा। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

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