त्योंहारों के मद्देनजर मऊगंज जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, हनुमान जयंती, अम्बेडकर जयंती सहित अन्य त्योहारों में कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मऊगंज संजय कुमार जैन ने धारा 163 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

पुलिस अधीक्षक मऊंगज के प्रतिवेदन पर मऊगंज जिले में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2023 की धारा 166 के तहत जारी आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के तहत समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकरियों से प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा। अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किये जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। संपूर्ण मऊगंज जिले में दो पहिया वाहन रैली को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। डी.जे. पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदुषण नियम में निर्धारित प्रावधानों का पालन अनिवार्य रुप से किया जाय तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों से आपत्तिजनक नारे/गाने इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाये, जिनसे किसी भी धर्म/वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित व्यक्ति के साथ-साथ कार्यक्रम में आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। कोई भी व्यक्ति/संस्था/पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़को पर न छोड़ें और न ही सड़को पर आने देवे। घरेलू नौकरों एवं व्यवसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिकों के द्वारा थाने पर विहित प्रारुप में देने के उपरान्त ही इन्हें रखा जावे। होटल, लांज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रुप से लिया जावे एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारुप में प्रतिदिन संबंधित थाने पर दी जावे। पेईंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारुप में थाने पर दी जाए, इसके उपरान्त ही पेईंग गेस्ट रखा जावे। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने मकान में यदि किरायेदार रखा जाता है, तो इसकी सूचना संबंधित थाने में लिखित रुप से प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा। मऊगंज जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र/मैसेज करने या साम्प्रदायिक मैसेज करने या इनकी फारवर्डिंग/लाईक, ट्वीटर/एक्स, फेसबुक, व्हाट्सअप इत्यादि सोशल मीडिया पर करने या इन पर कमेंट/लाईक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाने एवं सोशल मीडिया के ग्रुपों पर विशेष निगाह रखे जाने का आदेश दिया गया है।

उन्होंने कहा है कि यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियां ऐसी है कि समय अभाव के कारण सर्वसाधारण को सूचना तामील नहीं की जा सकती और न ही सर्व साधारण से आपत्तियों प्राप्त की जा सकती है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश का प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कराया जा रहा है। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा एवं जारी किये जाने की तिथि से दो माह तक मऊगंज जिले की सीमा अंतर्गत प्रभावशील रहेगा।

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