पंचायत उप निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2024 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक मऊगंज जिले के ग्राम पंचायत गढ़वा एवं शाहपुर अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजय श्रीवास्तव ने 15 सितंबर तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने का आदेश जारी किया है। इसके तहत मतदान हेतु प्रचार अभियान समाप्त होने के पश्चात किसी भी सार्वजनिक सभाओं और सार्वजनिक बैठके जो मतदान/निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है, को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।  निर्वाचन क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने तथा एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी। प्रचार अभियान अवधि के समापन पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी प्रचार अभियान नहीं किया जायेगा। साथ ही कोई भी अभ्यर्थी राजनीतिक कार्यकर्ता/पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस कार्यकर्ताओं/अभियान कार्यकर्ता आदि जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गये है, और जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, प्रचार अभियान अवधि समाप्त होने के पश्चात तुरंत निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दें।

इसी प्रकार ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पेम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो,  किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन करना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो, मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले पिछले 48 घण्टों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना, मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का उपहार पारितोषिक, प्रलोभन आदि देना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना तथा मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव की प्रचार सामग्री में किसी भी राजनैतिक दल, व्यक्ति का प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं किया जायेगा। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये निजी राशि से सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा प्रयोजन निर्माण अथवा कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा नहीं की जायेगी। उक्त आदेश का उल्लंधन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश जनपद पंचायत मऊगंज एवं नईगढ़ी जिला मऊगंज के ग्राम पंचायत गढ़वा एवं शाहपुर के सरपंच पद हेतु आने वाले निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायम सीमा (राजस्व) के अन्तर्गत लागू होंगे।

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